– कॉलोनी की वैधता बारे पहले नगर योजनाकार से करें संपर्क
आप अपनी मेहनत की पूंजी को प्लॉट की खरीददारी की उत्सुकता में अवैध कॉलोनाइजर के हाथों न सौंपे अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूरी जांच परख के बाद ही आप जमीन की खरीद फरोख्त करें ताकि किसी भी प्रलोभन का आप शिकार न हो पाएं।
यह अपील डीसी अभिषेक मीणा ने जनहित में की। उन्होंने बताया कि जिला नगर योजनाकार के अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण अंकुश लगाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में आमजन पूरी जागरूकता का परिचय देते हुए ही कदम उठाएं।
डीसी मीणा बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार, खनन व श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक ले रहे थे।
डीसी ने आमजन से अपील की कि नियंत्रण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकता है।
अवैध खनन न हो इसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी
डीसी अभिषेक मीणा ने खनन अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जिला में किसी भी रूप से अवैध खनन न हो इसके लिए संबंधित विभाग नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध खनन होता पाया गया तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बाल श्रम के नियमों की पालना न करने पर करें कार्यवाही
डीसी अभिषेक मीणा द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में श्रम अधिकारियों द्वारा श्रम एक्ट के तहत अब तक की गई कार्यवाही के बारे में समीक्षा की।



