जिलाधीश एवं डीसी प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला की सीमा में तुरंत प्रभाव से धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 15 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश ने कहा कि खरीफ फसलों की कटाई को कार्य शुरू होने वाला है। फसलों की कटाई उपरांत कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को आग लगा देते हैं, जिस कारण वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण अधिक होने से आंखों में जलन, चमड़ी के रोग व आमजन मानस को सांस लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कई बार धुएं के कारण राजमार्गों पर दुर्घटना भी हो जाती है।
धान की फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 163 लागू
