हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला आयुक्तों को निर्देश दिये कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाए।
उन्होंने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये।
