उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, वैध एवं न्यायसंगत है।