जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि चीका राजस्व संपदा में लगभग 1.5 एकड़ में पनप रही एक अवैध कालोनी का मामला संज्ञान में आया। जिसके बाद कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके अवैध कालोनियों को रोकने के आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण कार्य को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। जिसके बाद डीटीपी का अमला पुलिस बल संबंधित कालोनी में पहुंचा और वहां पर बनी सड़क व डीपीसी को शुरुआती चरण में जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। इसके साथ ही पुलिस को संबंधित भू-मालिकों एवं डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेज दी गई है।