हरियाणा सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2025 को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य में महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय स्वंतत्रता को मजबूत करके और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी समग्र भलाई और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा मिले, और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 2100/- प्रति माह लाभ दिया जायेगा। यह लाभ बैंको के माध्यम से डीबीटी के तहत वितरित किया जायेगा। इस योजना के परियोजन के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के नाम पर एक चालू बैंक खाता होना चाहिए। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति महिला होगी तथा जिसकी आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए व ऐसे परिवार से सम्बन्धित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक ना हो। जो महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित है जिसका पति हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से हरियाणा राज्य में रह रहा है वह महिला इस योजना की पात्र है। यदि कोई महिला सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अनुसूचित जातियां, पिछडा वर्ग कल्याण तथा अन्तोदय (सेवा) विभाग से किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर रही है जैसा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला को वितीय सहायता, दिव्यांग वितीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा, कश्मीरी परिवासी परिवारों को वितीय सहायता, हरियाणा बौना भत्ता, एसिड अटैक वितीय सहायता, अविवाहित वितीय सहायता का लाभ प्राप्त करने उपरान्त दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। हालांकि इस योजना के तहत लाभ, चरण तीन और चार कैंसर रोगियों के लिए वितीय सहायता दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वितीय सहायता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य ऐसी योजना के तहत दिए जा रहे लाभ के अतिरिक्त भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यहां यह भी लिखा जाता है कि यदि कोई महिला किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान अथवा अनुबंध के तहत कोई वितीय सहायता / जॉब कर रही है तो वह भी इस योजना की पात्र नहीं है।