मुख्य न्यायिक अधिकारी (सीजेएम) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला प्रवीण अपील की सभी जिला निवासियों से अनुरोध है कि वे अपने आस-पास के लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक प्रभावित लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का लाभ उठा सकें। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया यह पोर्टल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस पोर्टल पर फसल अथवा संपत्ति को भयंकर बारिश, ओलावृष्टि या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके आधार पर पात्र लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कैसे करें आॅनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाने के लिए वेबसाइट पर जाएं। अपनी फसल और प्रभावित व्यक्ति का विवरण भरें। नुकसान से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड  फैमिली आईडी बैंक पासबुक फसल पंजीकरण प्रमाण नुकसान की फोटो महत्वपूर्ण तिथि या आवेदन प्रारंभ तिथि: 21 अगस्त, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 15 सितम्बर, 2025 तथा हेल्पलाइन नंबर 18001802117 सम्पर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे अपने नुकसान की सूचना समय से अवश्य दर्ज कराएं और दूसरों को भी आवेदन करने हेतु जागरूक करें। यह पोर्टल सरकार द्वारा प्रभावित लोगों की सहायता हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लाभ सभी पात्र नागरिक उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला हेल्पलाइन नं-0171-2532142 व 9991112660 नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।