चंडीगढ़ प्रशासन में आउट ऑफ टर्न (क्रम से हटकर) आवास आबंटन का लाभ किसी आवेदक को केवल एक बार ही दिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी एक बार इस सुविधा का लाभ ले चुका है तो उसे पुनः इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यदि वह स्थानांतरण के चलते गैर-पात्र कार्यालय में जाने पर आवास को वापस कर देता है और बाद में पुनः उसका किसी पात्र कार्यालय में स्थानांतरण हो जाता है, तो वह इसका लाभ ले सकता है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने इस सम्बन्ध में हरियाणा के मुख्य सचिव को एक पत्र में बताया है कि प्रशासन द्वारा ’सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन सामान्य पूल) आबंटन नियम, 1996’ में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने किया सरकारी आवास आबंटन नियमों में संशोधन
