जिला विधिक सेवा केंद्र द्वारा बुधवार को राजकीय कन्या सीनियर सैकंडरी स्कूल मतलौडा कानूनी जागरूकता अभियान के तहत जिला सेशन न्यायधीश एवं डीएलएसए के चेयरमैन सुदेश कुमार शर्मा जी व सीजेएम कम सेकैट्री डीएलएसए श्रीमती वर्षा शर्मा जी के आदेशानुसार लीगल एड पैनल अधिवक्ता मनोज शर्मा एवं पीएलवी सोमबीर ने छात्रों को जानकारी दी। इस अवसर पर राजकीय कन्या स्कूल के प्रधानयाचार्य श्री सुरेशचंद दहिया मौके पर मौजूद रहे। अधिवक्ता मनोज शर्मा ने जे जे एक्ट के विषय पर छात्रों को जानकारी देते हुए कहा भारत मे किशोर न्याय बच्चो की देखभाल के लिए अधिनियम 2015 प्रभावी है और इसने 1986 के किशोर न्याय अधिनियम का स्थान लिया है व अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो बालक रूप मे परिभाषित किया गया है। भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार और लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम बाल अनुकूल प्रकियओ पर जोर देता है। जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड (JJB),और बाल कल्याण समिति ( CWC) की स्थापना करता है। और इसके साथ ही 75 जे जे एक्ट बच्चो के प्रति अपराध को अंकुश लगाने के लिए (किशोर न्याय अधिनियम की धारा) तहत बच्चो के प्रति क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सजा का प्रवाधान किया गया है। क़ानून के अन्य पहलुओ के बारे विधार्थीयों और स्टॉफ को जानकारी दी इस अवसर पर विधार्थीयों को विधिक सेवा लीगल एड की तरफ से फ्री मे जानकारी प्रदान करने के लिए समय समय पर स्कूलों कालेजों मे कैम्प लगाया जाता है।
किशोर न्याय जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को दी गई कानूनी जानकारी
