पानीपत व समालखा में कुल 23,154 मामलों में हुआ समझौता, 40 करोड़ से अधिक की राशि का निपटान
सेशन डिवीजन पानीपत में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत संपन्न हुई।
इस अवसर पर गठित विभिन्न बेंचों में संदीप सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती याचना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, श्रीमती पूजा सिंगला, अतिरिक्त प्रिंसिपल जज पारिवारिक न्यायालय, श्रीमती रूपा एवं श्रीमती अनुराधा, सिविल जज (जूनियर डिविजन) तथा संजय, सिविल जज (सीनियर डिविजन) समालखा ने मामलों का निपटारा किया। लोक अदालत में लंबित व पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवाद, उपभोक्ता आयोग के मामले और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे अपराधों से संबंधित केस भी शामिल किए गए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण श्रीमती वर्षा शर्मा ने बताया कि लोक अदालत विवाद निपटान का सबसे प्रभावी व सौहार्दपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि पानीपत और सब डिवीजन समालखा में कुल 23,154 मामलों को लोक अदालत में लिया गया, जिनमें से 19,646 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से हुआ। इन मामलों में कुल 40 करोड़ 22 लाख 63 हजार 933 रुपये की राशि का निपटान किया गया।
